निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(C) के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश आवेदन पत्र [सत्र 2019-20]
 
RTE 2019: गतिविधि एवं समय-सारणी
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आनलाइन
  आवेदन पंजीकृत करना | 
दिनांक 30 अप्रेल 2019 से 29 मई 2019 तक | 
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आवेदको
  द्वारा निकटस्थ संकुल/जन शिक्षा केन्द्र में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजो सें
  सत्यापन कराना | 
दिनांक 30 अप्रेल से 29 मई 2019 तक | 
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त्रुटि
  सुधार विकल्प की उपलब्धता (सत्यापन पश्चात त्रुटि सुधार नही होगा) | 
दिनांक 30 अप्रेल से 29 मई 2019 तक | 
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सीटों का
  आवंटन | 
दिनांक 12 जून 2019 तक | 
§ 
शिक्षा का अधिकार
अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल(नर्सरी/केजी-1/केजी-2) की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्रायवेट स्कूलों की
प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों
पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश । शासन द्वारा
नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।
§ 
स्कूल की पड़़ोस
की बसाहटों में निवासरत् इन वर्गों के परिवार के बच्चें उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा
सकेंगे।
§ 
निःशुल्क प्रवेश
हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि 30.04.2019 अंतिम तिथि 29.05.2019 एवं सत्यापन
कराने की अंतिम 30.05.2019 ऑनलाइन लॉटरी के
माध्यम से स्कूल का आवंटन तिथि 12.06.2019
§ 
प्रवेश के बाद
संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क
अध्ययन की सुविधा।
वंचित समूह और कमजोर वर्ग कौन हैं ?
वंचित
समूह - वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त
जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता(CWSN) वाले
बच्चे शामिल।
- कमजोर वर्ग - कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल। (कमजोर वर्ग के लिए
     बी.पी.एल./ अंतयोदय कार्ड मान्य।)
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समग्र आईडी
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बच्चे का आधार नंबर
ü 
OTP हेतु मोबाइल
ü 
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 
ü  जाति वर्ग (SC/ST) or BPL / Atyondaya Card
ü  बच्चे की
फोटो 
प्रक्रिया
v  आनलाइन आवेदन पंजीकृत करना
v  शिक्षा केन्द्र में उपस्थित
होकर मूल दस्तावेजो सें सत्यापन कराना
v  सीटों का आवंटन